बिल्डरों से पैसा वसूलें बैंक, खरीदारों से नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली,सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आम्रपाली समूह के खिलाफ फ्लैट खरीदारों की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि फ्लैट खरीदारों का पैसा उनका अपना है और इसे कोई नहीं ले सकता। वहीं आम्रपाली बिल्डर और फ्लैट खरीदारों के बीच तमाम प्रोजेक्टों को लेकर हुई बैठक की रिपोर्ट मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह मसला उठाया गया कि बिल्डर ने बैंक से पैसे लिए थे लेकिन बैंक फ्लैट खरीदारों से पैसे मांग रहा है। इस पर पीठ ने बैंक से कहा, आपने बिल्डर को पैसे दिए हैं न कि खरीदारों को। पीठ ने साफ कहा कि आप फ्लैट खरीदारों से पैसे नहीं ले सकते। वहीं आम्रपाली बिल्डर और फ्लैट खरीदारों के बीच तमाम प्रोजेक्टों को लेकर हुई बैठक की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। फ्लैट खरीदारों के वकील एमएल लाहौटी के मुताबिक, रिपोर्ट में कहा गया है कि आम्रपाली के 16 प्रोजेक्टों का निर्माण पूरा हो चुका है और दो महीने के भीतर फ्लैट का पोजेशन दिया जा सकता है। हालांकि कुछ खामियों की वजह से कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल सका है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को 31 मार्च को फ्लैट खरीदार, नोएडा व ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के साथ बैठक करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली डेवलपर्स और फ्लैट खरीदारों को बैठक कर सर्व सम्मति से एक समान नतीजे पर पहुंचने के लिए कहा था कि आखिर ऐसे कितने प्रोजेक्ट हैं, जो पूरे होने वाले हैं। पीठ ने आम्रपाली और फ्लैट खरीदारों से 17 मार्च को 11 बजे सुप्रीम कोर्ट के परामर्श कक्ष में बैठक करने के लिए कहा था। बैठक में इस बात पर चर्चा होनी थी कि विभिन्न प्रोजेक्टों और अधूरे प्रोजेक्टों को पूरा करने में और कितना वक्त लगेगा। पीठ ने कहा था कि दोनों पक्षों की ओर से संयुक्त बयान और प्रस्ताव 27 मार्च तक दाखिल हो जानी चाहिए, जिससे कि इस पर पक्षकारों की समस्या पर विचार किया जा सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *