मुंबई,कार्ति चिदंबरम को एयरसेल-मैक्सिस मामले में गिरफ्तारी से राहत मिली। विशेष अदालत ने उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए 16 अप्रैल तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी के आदेश के अनुसार पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को मामले में अंतरिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होने तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया और कहा कि वह बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ने कार्ति के अंतरिम जमानत पर जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा।