पन्ना,पड़ोसी जिला छतरपुर के कुख्यात बदमाश बब्लू डेंजर की पन्ना में हुई हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा ने आज निर्णय पारित करते हुये प्रकरण में 5 अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त करार दिया है। बहुचर्चित बब्लू डेंजर हत्याकाण्ड में लगभग 11 वर्ष बाद आया न्यायालय का निर्णय नगर में चर्चा का विषय बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि 2 जून 2007 को शाम करीब 5ः30 बजे पन्ना के बेनीसागर मोहल्ला की एक गली में बब्लू उर्फ बब्लू डेंजर उर्फ मुस्तकीम खान पुत्र बाबू खाॅं 34 वर्ष निवासी ताज काॅलोनी छतरपुर की गोली मारकर हत्या की गई थी। कोतवाली थाना पन्ना पुलिस ने इस घटना पर रज्जन अली उर्फ इसरार पुत्र मुमताज अली, अब्दुल समीर उर्फ भईया काटर पुत्र शेख अब्दुल सत्तार, नजमी उर्फ सगीर पुत्र सिद्वीक अहमद सभी निवासी छतरपुर एवं मुस्ताक अली पुत्र शकील अहमद निवासी चरखारी और मल्लन मामू उर्फ इजराफील पुत्र इब्राहीम खान निवासी अलीपुरा जिला महोबा उत्तरप्रदेश के विरूद्व आईपीसी की धारा 148, 302, 149, 120बी एवं 25/27 आम्र्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व किया था। न्यायालय के निर्णय के संबंध में बचाव पक्ष के अधिवक्ता जेके राव तैलंग ने जानकारी देते हुयेे बताया कि न्यायालय में अभियोजन पक्ष विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। फलस्वरूप अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुये न्यायालय द्वारा विभिन्न धाराओं में दोषमुक्त किया गया है। मालूम होकि अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में मृतक बदमाश बब्लू डेंजर के भाईयों सहित अन्य साक्षियों ने गवाही दी थी लेकिन न्यायालय में अभियोजन पक्ष संदेह से परे साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। जिसका लाभ अभियुक्तों को देते हुये न्यायालय द्वारा उन्हें हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषमुक्त करार दिया गया है। बब्लू डेंजर की हत्या के मामले में एक आरोपी साकिर अभी भी फरार है।
जड़िया हत्याकाण्ड में था आरोपी- बताते चलें कि पड़ोसी जिला छतरपुर निवासी कुख्यात बदमाश बब्लू डेंजर पन्ना के बहुचर्चित जड़िया हत्याकाण्ड में मुख्य आरोपी रहा है। पन्ना के विशेष न्यायालय तथा उच्च न्यायालय जबलपुर ने क्रमशः बब्लू और उसके साथियों को जड़िया हत्याकाण्ड में बरी कर दिया था। जिसके कुछ समय बाद कथित तौर पर आपसी रंजिश के चलते गोली मारकर बब्लू डेंजर की पन्ना में हत्या की गई थी।