भोपाल,राजधानी लोकायुक्त टीम द्वारा वर्ष 2012 में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचने के मामले में कोर्ट ने आरोपी पटवारी को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सहित बीस हजार के जुर्माने से दंडित किया है। जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2012 में मेहताबपुरा जिला राजगढ़ निवासी रामचंद ने लोकायुक्त में शिकायत की थी, जिसके द्वारा की जमीन के नामांतरण एवं बंटवारा करने के एवज में हल्का पटवारी छोटमल भिलाला द्वारा साढ़े छह हजार की रिश्वत मांगी जा रही है। शिकायत मिलने पर लोकायुक्त टीम ने योजना बनाते हुए आरोपी पटवारी को जनवरी 2013 में तीन हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा था। कार्यवाही के बाद विभाग द्वारा अभियोग पत्र राजगढ़ विशेष न्यायालय में पेश किया गया था। मामले में सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पटवारी छोटामल भिलाल को दोषी करार देते हुए उसे अलग धाराओं में दो साल साल के सश्रम कारावास सहित दस दस हजार के अर्थदंड से दंडित किये जाने का फैसला सुनाया है।