भोपाल,मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग के बहुचर्चित बर्खास्त स्वास्थ्य डायरेक्टर अशोक शर्मा से 8 करोड़ 58 लाख रूपय की वसूली करने के आदेश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव ने भोपाल तथा इंदौर कलेक्टर को पत्र भेजकर डॉक्टर शर्मा उनके पुत्र-पुत्री की संपत्ति कुर्क करके घोटाले की राशि वसूल करने के आदेश जारी किए हैं।
10 साल पहले हुए करोड़ों रुपए के घोटाले में मध्यप्रदेश शासन द्वारा अब अशोक शर्मा एवं उनके परिवार जनों की संपत्ति को कुर्की करके उसकी नीलामी करके राशि वसूल करने की जो प्रक्रिया अपनाई गई है। उस पर सवालिया निशान लग रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि बैतूल के डॉक्टर फिरोज पटेल ने 2008 में इस पूरे मामले की शिकायत की थी। लोकायुक्त की जांच में अनियमितता का यह मामला सामने आया था। 2014 में मध्य प्रदेश सरकार ने डॉक्टर अशोक शर्मा को बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद से अभी तक गबन की गई। राशि का वसूल नहीं किया जाना, सरकार के ऊपर भी सवालिया निशान लगा रहा है।
डॉ अशोक शर्मा पर आयकर विभाग ने 2006 में छापेमारी की थी। उस समय भी दवा खरीदी का बहुत बड़ा घोटाला सामने आया था। उसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने 2007 में उन्हें स्वास्थ्य विभाग का संचालक बना दिया था।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉ अशोक शर्मा के परिजनों ने अपनी बहुत सारी संपत्ति खुर्द-बुर्द कर दी है। ऐसी स्थिति में अब उनसे यह राशि वसूल हो पाएगी या नहीं क्या पाना मुश्किल है।