नई दिल्ली , ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में रजिस्ट्री कराने के लिए फ्लैट खरीदारों को और अधिक समय मिलेगा। इसके लिए प्राधिकरण आगामी बोर्ड बैठक में एक प्रस्ताव लाएगा। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद खरीदारों को 2 से 3 महीने का अतिरिक्त समय मिल सकेगा।ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बिल्डर को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करता है। इस प्रमाण पत्र के जारी होने के बाद खरीदार को एक साल के भीतर रजिस्ट्री कराना जरूरी होता है। अगर इसके बाद रजिस्ट्री नहीं कराई तो प्राधिकरण जुर्माना लगाता है। पूर्णता प्रमाण पत्र मिलने के बाद बिल्डर को लीज डीड (रजिस्ट्री) कराने की अनुमति लेनी पड़ती है। बिल्डर को इस प्रक्रिया को पूरा करने में 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। अगर बिल्डर पर बकाया है तो कई बार साल भर का समय लग जाता है। बिल्डर की इस लापरवाही का खामियाजा खरीदार को भुगतना पड़ता है। उसे रजिस्ट्री कराते समय जुर्माना देना पड़ता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पास खरीदार इस तरह की शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि बिल्डर की देरी के चलते जुर्माना उन्हें भी भरना पड़ता है।