जबलपुर,मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति श्री सीवी सिरपुरकर ने सिने अभिनेत्री मोनिका बेदी की उसका मांग को ठुकरा दिया जिसमें कहा गया था कि उसे 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया जाए। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि फर्जी पासपोर्ट मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था इसलिये इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डॉन अबु सलेम की पे्रमिका मोनिका बेदी ने उसकी पत्नी फौजिया उस्मान बनकर फर्जी पासपोर्ट जारी करवाया था। भोपाल के कोहेफिजा थाने में मोनिका बेदी के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट का मामला दर्ज हुआ था। भोपाल जिला न्यायालय में सन् 2007 में मोनिका को इस मामले से बरी कर दिया था। अपीलीय अदालत ने भी निचली अदालत के पैâसले का यथावत रखा था। बाद में हाईकोर्ट ने इस प्रकरण पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई प्रारंभ की थी। आज पुन: इस पर सुनवाई हुई, परंतु एकलपीठ ने उभय पक्षों को सुनने के बाद मोनिका बेदी द्वारा चाही गई राहत देने से इंकार कर दिया।