भोपाल,मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति के पद पर मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किए जाने संबंधी प्रस्ताव लाने का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया। जल्द ही मंत्रिमंडल इस बारे में अंतिम निर्णय लेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी कहा है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति करने का अधिकार भी मुख्य न्यायाधिपति को होगा।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देशभर के नेशनल लॉ इंस्टिट्यूट यूनिवर्सिटी के विजिटर होते हैं। उनके द्वारा नियुक्त नामिनी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर की नियुक्ति करते हैं। सरकार ने अब यह अधिकार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को देने का निर्णय किया है। उधर,मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय विधि संशोधन विधेयक 2018 के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की थी। अभी तक मध्यप्रदेश में केवल नेशनल लॉ इंस्टिट्यूट युनिवर्सिटी भोपाल में है।