कोलकाता, कोयला मंत्रालय ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर जेपी सीमेंट कारपोरेशन के कोयला ब्लॉक का आवंटन निरस्त कर दिया है। मध्यप्रदेश के मंडला का कोयला ब्लॉक आवंटन निरस्त किया गया है। कोयला मंत्रालय द्वारा कंपनी को पत्र लिखकर जानकारी दी गई है कि कोयला खदान के विकास एवं उत्पादन समझौते की शर्तों का लगातार उल्लंघन किया गया है। कोयला खदान के विकास को लेकर कंपनी गंभीर नहीं है। पत्र में बचे हुए संयंत्र के लिए कोयला की पात्रता उत्खनन योग्य भंडार से 150 फ़ीसदी से ज्यादा है। समझौते के उपबंध के 2.1 में कहा गया है कि उत्खनन योग्य भंडार सालाना कोयला की जरूरत से 150 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए। मंत्रालय ने कंपनी पर उपबंध 13.1.1 के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। कोयला मंत्रालय ने मार्च 2017 में जेपी सीमेंट को कारण बताओ नोटिस भेजा था। जिसमें शर्तों का अनुपालन करने के लिए कहा गया था। कंपनी द्वारा लगातार उल्लंघन किए जाने के बाद कोयला मंत्रालय ने ब्लॉक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
जेपी सीमेंट का कोयला ब्लॉक रद्द
