हेमंत कटारे दुष्कर्म मामला,केस डायरी और जांच अधिकारी तलब,अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक

भोपाल,रेप और अपहरण मामले में फसे कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे के मामले में मंगलवार को जबलपुर हाई कोर्ट में हुई अहम सुनवाई में कोर्ट ने तमाम अधिकारियों को डायरी के साथ अगली पेशी में तलब किया है जो कि 16 मार्च को होगी इसके साथ ही आगामी 16 मार्च तक कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे की गिरफ्तारी पर भी रोक रहेगी। जानकारी के अनुसार हेमंत कटारे मामले को लेकर हुई सुनवाई में आज कोर्ट ने इस जाँच से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वो इस मामले से जुड़ी तमाम डायरियों को लेकर आगामी 16 मार्च को कोर्ट के सामने उपस्थित हो। गौरतलब है कि इससे पहले फरार चल रहे कटारे को कोर्ट से राहत मिली थी, कोर्ट ने कटारे की गिरफ्तारी पर 6 मार्च तक के लिए रोक लगा दी थी, अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी, इस तरह अब कटारे की गिरफ्तारी पर रोक 16 मार्च तक जारी रहेगी । हेमंत कटारे की ओर से हाईकोर्ट में खुद पर दर्ज दो एफआईआर के खिलाफ याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि अटेर विधायक हेमंत कटारे ने 24 जनवरी को जर्नलिज्म छात्रा के खिलाफ क्राइम ब्रांच में ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। छात्रा पर ब्लैकमेलिंग का अपराध दर्ज कराने वाले विधायक हेमंत कटारे पर आरोपी युवती ने महिला पुलिस थाने में दुष्कर्म का अपराध दर्ज कराया था। इसी बीच पीडि़त युवती की मां ने भी कटारे के खिलाफ बजरिया पुलिस थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया। तीनों मामलों की जांच एसआईटी को सौंपी गई है। दुष्कर्म की एफआईआर होने के बाद से हेमंत फरार हैं। कोर्ट ने भी उनका गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसके पूर्व एसआईटी ने आरोपी विधायक और विक्रमजीत सिंह पर दस-दस हजार का इनाम घोषित किया हुआ है। जिसके बाद फरार चल रहे कटारे ने उनके खिलाफ महिला थाना और स्टेशन बजरिया थाना में दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
जानकारी के मुताबिक मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट में मामले की सुनवाई कर रहे जज ने युवती के वो वीडियो देखे जो हेमंत कटारे की ओर से उनके वकील ने पेश किये हैं। हालांकि वीडियो देखने पर सरकारी वकील द्वारा आपत्ति जताई गई जिस पर कोर्ट ने उनकी दलील पर आपत्ति जताते हुए उन्हें फटकार लगाई। वीडियो देखने के बाद कोर्ट द्वारा इनकी जांच कराकर लाने के निर्देश दिये गये। साथ ही पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्यप्रमाली पर भी सवालिया निशान लगाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हेमंत कटारे की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए युवती की गिरफ्तारी के बाद जेल से प्रकरण दर्ज होने पर भी सवाल किया वहीं अदालत ने यह भी कहा कि यदि वीडियो जबर्दस्ती बनाया गया है तो पुलिस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई।
गौरतलब है कि युवती द्वारा आरोप लगाया है कि उसने वीडियो पुलिस हिरासत में और अन्य वीडियो हेमंत कटारे द्वारा जबर्दस्ती बनाये गये हैं। इसे लेकर कोर्ट ने पुलिस को भी आरोपी बनाने की बात कहते हुए सवाल किया कि जब वीडियो जबर्दस्ती बना है तो पुलिस और उसने अफसरों डीआईजी, क्राइम ब्रांच अफसर रश्मी मिश्रा के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं गई वहीं मामले में कोर्ट ने वीडियो को लेकर भी आपत्ति जताई।

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