नीरव मोदी के खिलाफ लगाई ये धाराए, ‘फायरस्टार’ कंपनी होगी दिवालिया

नई दिल्ली,आयकर विभाग ने हीरा व्यापारी नीरव मोदी के खिलाफ कर चोरी के मामले में मुकदमा दाखिल कर दिया है। आयकर कानून के तहत विभाग ने 7 साल तक की सजा वाली धाराओं में नीरव के खिलाफ केस दर्ज किया है। आयकर विभाग ने मुंबई के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के समक्ष आयकर कानून की धारा 276सी (1), 277 और 277अ के तहत मुकदमा दाखिल किया। विभाग ने अदालत से आरोपी नीरव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग की है। क्योंकि वह विभाग की ओर से जारी किए गए समन का अनुपालन के लिए फेश नहीं हुआ। अदालत ने फिलहाल इस मामले में प्रतिवादियों को समन जारी किए हैं। आयकर विभाग ने हाल ही में नीरव और गीतांजलि समूह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए हजार करोड़ रूपये से ज्यादा की संपत्ति और कई सौ खाते जब्त किए थे जिनमें 400 करोड़ रुपये के करीब धन जमा है।
– अमेरिका में ‘फायरस्टार’ होगी दिवालिया
भारत में बैंक धोखाधड़ी के सबसे बड़े मामले में आरोपी नीरव मोदी की अंतरराष्ट्रीय आभूषण कारोबार कंपनी फायरस्टार डायमंड ने अमेरिका में दिवालिया कानून के तहत संरक्षण का दावा किया है।फायरस्टार डायमंड इंक ने कल न्यूयार्क की एक अदालत में अध्याय 11 याचिका दायर की। अदालत की सूचना के अनुसार यह मामला जज सीन एच लेन को आवंटित किया है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार उसका परिचालन अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया व भारत सहित कई देशों में फैला है। उसने अपनी मौजूदा स्थिति के लिए नकदी व आपूर्ति शृंखला में दिक्कतों को जिम्मेदार बताया है। कंपनी ने 10 करोड़ डालर की आस्तियों व कर्ज का जिक्र किया है।

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