भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षा में आज हुई मंत्रि परिषद की बैठक में छतरपुर जिले की तरपेड मध्यम परियोजना के लिए 113 करोड़ 45 लाख 88 हजार रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गयी। केबिनेट ने चालक-परिचालक कल्याण बोर्ड योजना को 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर रखने के लिए 30 करोड़ की राशि का अनुमोदन दिया।
मंत्रि-परिषद ने वित्त विभाग के अधीन संचालनालय, संस्थागत वित्त में संचालित जन-निजी भागीदारी के तहत संचालित योजना को वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर रखे जाने का निर्णय लिया। केबिनेट ने वित्त विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अंशपूँजी में निवेश योजना को 1 अप्रैल 2017 से 3 वर्ष की अवधि के लिए निरंतर करने तथा व्यय सीमा 40 करोड़ करने की मंजूरी दी।
केबिनेट ने विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा तैयार किए गए मध्यप्रदेश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संविदा पर नियुक्ति नियम 2017 का अनुमोदन किया। मंत्रि-परिषद ने महेश्वर परियोजना के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना के कार्यो को गति देने के लिए भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी महेश्वर जल विद्युत परियोजना खरगोन का 1 पद सृजित करने की मंजूरी दी।
केबिनेट ने पशुपालन विभाग की माता महामारी उन्मूलन योजना को 1 अप्रैल 2017 से अगले 3 वर्ष निरंतर रखने का निर्णय लिया। इसी प्रकार पशुपालन विभाग की नवीन केन्द्र प्रवर्तित एफ.एम.डी.सी.पी.योजना को 1 अप्रैल 2017 से अगामी 3 वर्ष में क्रियान्वयन किए जाने का निर्णय लिया। साथ ही महत्वपूर्ण पशु रोगों की विधिवत रोकथाम योजना को भी 1 अप्रैल 2017 से आगामी 3 वर्ष तक निरंतर रखने की मंजूरी दी।
केबिनेट ने आयुष महाविद्यालय एवं उनसे संबद्व चिकित्सालयों की मान्यता प्राप्ति के दृष्टिकोण से अधोसंरचना निर्माण संबंधी योजना आयुर्वेदिक महाविद्यालय को वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर रखने के लिए 36 करोड़ 50 लाख की राशि का अनुमोदन दिया।