व्यापमं फर्जीवाड़े में आरोपी को 7 साल की सजा

ग्वालियर,विशेष न्यायाधीश ललित किशोर की कोर्ट ने व्यापमं फर्जीवाड़ा में अपनी जगह सॉल्वर को बिठाने वाले आरोपी को ७ साल की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। 3 मार्च 2013 को मुरैना के अंबाह में फॉरेस्ट गार्ड के लिए एमएलडी हायर सैकेंड्री स्कूल में लिखित परीक्षा आयोजित की गई। इसमें अंबाह निवासी आरोपी राजकुमार किरार ने अपने स्थान पर उत्तर प्रदेश निवासी आरोपी सॉल्वर हरिओम गुप्ता को परीक्षा में बैठाया। पर्यवेक्षकों को परीक्षा के दौरान सॉल्वर पर शक हुआ। पुलिस को पूछताछ के बाद आरोपी ने बताया कि वह राजकुमार किरार के स्थान पर परीक्षा देने आया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उक्त मामले की जांच सीबीआई ने की। सीबीआई ने जांच कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में सीबीआई की ओर से अधिवक्ता निर्मल शर्मा ने पैरवी की। विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी राजकुमार किरार को ७ साल की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया। वही उत्तर प्रदेश का रहने वाला आरोपी सॉल्वर हरिओम गुप्ता अभी फरार है।

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