3 साल से ज्यादा एक शाखा में नहीं रहेंगे बैंक अधिकारी

नई दिल्ली,पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के हजारों करोड़ रुपये के घपले पर सतर्क हुई सरकार ने तत्काल सार्वजनिक बैंकों को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया है। सभी बैंक प्रबंधनों की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक कोई भी अधिकारी एक शाखा में तीन साल से ज्यादा नहीं टिक सकता। साथ ही उन अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश दिया गया है, जो एक ही शाखा में तीन साल से अधिक समय से हैं। बैंकों द्वारा भेजे गए अधिकारियों के नियमित आवर्तन (रोटेशन) के निर्देश में कहा गया है कि सीवीसी के निर्देशों के मुताबिक हरेक अधिकारी का प्रत्येक तीन वर्ष में रोटेशन होना चाहिए। ऐसे में बैंक स्थानांतरण के नियमों के मुताबिक कोई भी अधिकारी एक पद पर तीन साल से ज्यादा एक शाखा में नहीं रहना चाहिए। यानी हरेक अधिकारी का स्थानांतरण तीन साल में अनिवार्य तौर पर होगा। क्लर्क समेत अन्य स्टाफ की सेवाएं भी पांच वर्ष से अधिक एक ब्रांच में नहीं होनी चाहिए। विभिन्न बैंकों द्वारा यह निर्देश सभी महाप्रबंधकों, उप महाप्रबंधकों, क्षेत्रीय प्रबंधक , उप क्षेत्रीय प्रबंधक और प्रबंधकों को भेजे गए हैं। ‘हिन्दुस्तान’ को मिले बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश पत्र में उन अधिकारियों की सूची को भी संलग्न किया गया है, जो अधिकारी एक ही बैंक कार्यालय में तीन साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं।

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