नई दिल्ली,आयकर विभाग ने एक ताजा अधिसूचना जारी की है। जिसके अनुसार 1 अप्रैल 2018 से आयकर की रिटर्न देर से भरने पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना वसूल करने के लिए आयकर कानून की धारा 234 एफ नई जोड़ी गई है।
आयकर निर्धारण वर्ष 2018-19 में रिटर्न फाइल करने पर 5 लाख रुपए तक की आय पर लेट फीस के रूप में 1000, इससे अधिक आयकर की विवरणी पर 5000 से लेकर 10,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तय समय के बाद रिटर्न फाइल करने पर यह जुर्माना सभी को देना होगा।