भोपाल, मध्यप्रदेश में दिवंगत नियमित पंचायत सचिवों के परिजनों को 01 अप्रैल 2008 से अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी। पूर्व में यह अवधि 01 अप्रैल 2017 निश्चित की गई थी। संशोधित आदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आज जारी कर दिये गये हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पिछले दिनों पंचायत सचिवों के सम्मेलन में की गई घोषणा के अनुपालन में यह आदेश जारी किया गया है।