हरियाणा में निजी स्कूलों को देना होगी 1 मार्च तक खाली सीटों की जानकारी,शिक्षा विभाग ने जारी किया शेडयूल

चंडीगढ़,हरियाणा स्कूली शिक्षा निदेशालय ने सत्र 2018-19 के लिए निजी स्कूलों में नियम 134-ए के तहत गरीब बच्चों के दाखिला दिलाने का शेडयूल जारी कर दिया है। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किए गए इस शेडयूल के अनुसार निजी स्कूलों को 1 मार्च तक अपने स्कूल में कक्षा वार रिक्त सीटों की जानकारी विज्ञापन के जरिए सार्वजनिक करनी होंगी। इतना ही नहीं 10 मार्च तक प्रदेश भर के प्रत्येक जिले में खंड व जिला स्तर पर दाखिला कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी के माध्यम से ही गरीब बच्चों के मनपसंद निजी विद्यालयों में दाखिले सुनिश्चित किए जाएंगे। इसके अलावा 20 मार्च तक सभी निजी स्कूलों को अपने विद्यालय के बाहर डिस्पले बोर्ड पर कक्षा अनुसार नियम 134-ए के तहत रिक्त सीटों की सूची भी सार्वजनिक करनी होगी। किस कक्षा में कितने बच्चे दाखिला ले सकते हैं, यह भी आसानी से पता चल सके। इसके साथ-साथ निजी स्कूल अपने विद्यालय की वेबसाइट पर भी इस विवरण को सार्वजनिक करेगा, यह भी अनिवार्य किया गया है। शिक्षा निदेशालय के शेडयूल के हिसाब से आगामी 20 मार्च से 10 अप्रैल तक प्रदेश के सभी जिलों में खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से ब्लाक स्तर पर ही नियम 134-ए के तहत गरीब बच्चों के आवेदन फार्म मांगे जाएंगे। जबकि 15 अप्रैल को असेसमेंट टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। असेसमेंट टेस्ट का रिजल्ट भी 18 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। इसके बाद 19 अप्रैल को ब्लाक स्तर पर ही नियम 134-ए के तहत दाखिला के लिए ड्रा निकाला जाएगा। प्रथम ड्रा के बाद 20 से 25 अप्रैल तक बच्चों के दाखिले हो सकेंगे। इसके बाद दूसरा ड्रा 1 मई को जाएगा।

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