सीने में दर्द की शिकायत के बाद जगन्नाथ मिश्र रिम्स में भर्त्ती

रांची,अरबों रुपये के बहुचर्चित देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। जिसके बाद जगन्नाथ मिश्र ने अपनी पत्नी के निधन के बाद अंतिम संस्कार समाप्त होने पर सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सरेंडर कर दिया था और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
जेल भेजे जाने के बाद जगन्नाथ मिश्र ने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में भर्त्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों की टीम उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाये हुए है और उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है।
गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में जगन्नाथ मिश्र को भी अन्य आरोपियों के साथ दोषी करार देते हुए पांच साल सश्रम कारावास और दस लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है, लेकिन सजा सुनाये जाने के दिन जगन्नाथ मिश्र अपनी पत्नी के निधन के बाद अंतिम संस्कार में व्यस्त थे, जिसके कारण अदालत ने उन्हें आत्मसमर्पण की मोहलत दी थी।

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