कुलभूषण जाधव के खिलाफ जोड़े आतंक व तोड़फोड़ के कुछ नए मामले

इस्लामाबाद,जासूसी के आरोप में पाक सैन्य अदालत से मृत्यदंड की सजा पाने वाले भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के खिलाफ पाकिस्तान ने आतंकवाद और तोड़फोड़ के कुछ और मामले जोड़े हैं। भारतीय नागरिक जाधव (47) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने पिछले साल अप्रैल में मौत की सजा सुनाई थी। पाक ने दावा किया था जाधव ईरान से होकर बलूचिस्तान में घुसे थे और सुरक्षाबलों ने उन्हें तीन मार्च 2016 को गिरफ्तार कर लिया था। भारत ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। पाकिस्तान की सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ भारत ने पिछले साल मई में अंतर्राष्ट्रीय अदालत का रूख किया था।
अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने भारत की अपील पर जाधव की मौत की सजा पर रोक लगा दी है हालांकि अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। एक अधिकारी ने बताया कि जाधव के खिलाफ कई मामले जोड़े गए हैं। इन मामलों में जाधव के खिलाफ आतंकवाद और तोड़फोड़ से संबंधित आरोप हैं। अधिकारी ने कहा इन मामलों में कार्रवाई प्रगति पर है। जाधव के खिलाफ कई मामले हैं और उनमें से केवल जासूसी का मामला समाप्त हुआ है।
पाकिस्तानी सूत्र ने हालांकि उन 13 भारतीय अधिकारियों के नाम का खुलासा नहीं किया है जिससे सरकार पूछताछ करना चाहती है।
सूत्रों ने बताया, ‘‘जाधव को कौन निर्देशित कर रहा था, हम उन तक पहुंचना चाहते हैं।’’ अखबार की खबर में कहा गया है कि इसके अलावा पाकिस्तान ने जाधव के नौसेना सेवा की फाइल, पेंशन भुगतान के बैंक रिकार्ड और मुबारक हुसैन पटेल के नाम से जारी पासपोर्ट के बारे में जानकारी मांगी है। पाक अधिकारी यह जानना चाहते हैं कि पटेल के नाम से पासपोर्ट कैसे जारी हुआ और यह पासपोर्ट मूल है अथवा फर्जी। पाक अधिकारी मुंबई, पुणे और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में जाधव की संपत्ति के बारे में भी जानना चाहते हैं, जिसे पटेल के नाम से खरीदा गया है। अंतरराष्ट्रीय अदालत भारत की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने जाधव तक राजनयिक पहुंच से इनकर कर दिया है।

 

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