कुशीनगर,उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कुशीनगर के एसीजेएम कोर्ट ने एक और मामले में जमानती वारंट जारी किया है।
ज्ञात हो कि अभी कुछ दिन पूर्व ही इसी न्यायालय ने एक अन्य मुकदमे में गैर जमानती वारंट और कुर्की की नोटिस जारी किया था। उस मामले में मंत्री अभी हाजिर भी नहीं हुए हैं।
कुशीनगर के एसीजेएम कोर्ट ने सोमवार की देर शाम वर्ष 2004 के एक अन्य मुकदमें मे वारंट जारी किया है। हैदर अली ने कसया थाना में तहरीर देकर बताया कि महंत रामशरण दास खेत में गेंहू के डंठल जला रहे थे। हैदर ने अपना फूस का घर होने का हवाला देकर आग बुझाने को कहा। इसी बात को लेकर विवाद हो इस मामले में सूर्यप्रताप शाही समेत कामेश्वर गुप्ता, राजेश पुत्र शारदा और ओमप्रकाश वर्मा समेत 25 अन्य लोगों पर 26 अप्रैल 2004 को धारा 147/504/506/395/298/153 और 7 क्रिमिनल एक्ट और साम्प्रदायिक नारा लगाने की दफाओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने 22 अगस्त 12 को न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल किया। विचारण के दौरान आरोपी न्यायालय में हाजिर नहीं हुए तो जमानती वारंट जारी हुआ। अभी इसके पूर्व न्यायालय ने 27 जनवरी को कसया तहसील के अमीन की ओर से दर्ज कराये गए मुकदमे में गैर जमानती वारंट जारी किया था।