भिंड,विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता के न्यायालय में भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह, पुलिस अधीक्षक भिंड सहित नौ पुलिस अधिकारी व अन्य लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही एसडीओपी स्तर के अधिकारी से मामले की जांच कराकर १३ अप्रैल से पहले चालान प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने यह अपराध बाबूलाल जामौर (६२) पुत्र धनीराम जामौर निवासी रेहला के कथित अपहरण के मामले में दर्ज हुआ है।
अधिवक्ता अशोक सिंह भदौरिया ने बताया कि वर्ष २०१५ में भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह, केशव पुत्र राम भरोसी देसाई निवासी हुकुम सिंह का पुरा, वीरेंद्र सिंह कौरव पुत्र प्रभू दयाल और रामलखन पुत्र गंधर्व सिंह बघेल निवासी निरंजन का पुरा ने बाबूलाल जामौर का डरा धमका कर अवैध रूप से निरोध में रखा था। इसका अपराध भी देहात थाना में पंजीबद्ध है। लेकिन देहात थाना पुलिस ने इस मामले में समुचित धाराएं नहीं लगाई। साथ ही चालान प्रस्तुत करने में भी देरी की गई। इस मामले में उन्होंने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया, जिसमें विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता ने एसपी भिंड, एसपी अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण चंबल रेंज मुरैना, भिंड सीएसपी वीरेंद्र सिंह तोमर, देहात थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव, भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह, केशव पुत्र राम भरोसी देसाई, वीरेंद्र सिंह कौरव पुत्र प्रभू दयाल कौरव, रामलखन पुत्र गंधर्व बधेल, तत्कालीन देहात थाना प्रभारी शेर सिंह बड़ोनिया के खिलाफ भादवि की धारा ३४२, ५०६, ५०४, १४७, ३६३, ३६६ एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा ३(१)(१०), ३(२)(५) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करते हुए एसपी भिंड को आदेश दिए हैं कि वे एसडीओपी स्तर के अधिकारी से जांच कराकर १३ अप्रैल से पहले प्रस्तुत करें।