नई दिल्ली,प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से कहां है,कि जमानत पर अभियुक्त की रिहाई के लिए आधार की अनिवार्यता के बारे में अपने आदेश में 10 दिन के अंदर सुधार करें।
उल्लेखनीय है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में जमानत के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता कर दिए जाने से गैर जमानती अपराधों में भी न्यायालयों और थानों से, जिन अभियुक्तों के पास आधार कार्ड नहीं थे। उन्हें जमानत नहीं मिल रही थी।
इस संबंध में बिलासपुर जिले के जिला न्यायाधीश ने भी 10 जनवरी को उच्च न्यायालय में पत्र लिखकर जमानत के मामलों में आ रही परेशानियों का उल्लेख करते हुए मार्गदर्शन मांगा था।
सैकड़ों अभियुक्तों के पास आधार कार्ड नहीं होने से उन्हें हाईकोर्ट के आदेश से जेल भेजा गया था। इसको लेकर छत्तीसगढ़ बार काउंसिल की ओर से दायर एक याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को नागरिकों के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताया था। हाईकोर्ट के आदेश में सुधार करने की मांग इस याचिका में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट अपने आदेश को संशोधित करेगी। जिसके आधार की अनिवार्यता समाप्त होगी।