छत्तीसगढ़ में आधार के बिना जमानती अपराध में भी जमानत नहीं मिल रही

रायपुर, छत्तीसगढ़ में जमानती अपराधों में भी अपराधियों को जमानत केवल इसलिए नहीं मिल पा रही है। उनके पास आधार कार्ड नहीं है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पिछले दिनों एक आदेश जारी किया था। जिसमें जमानत के दौरान हो रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए आधार को अनिवार्य किया गया था।
आधार को लेकर अभी एक याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रही है। आधार को अभी तक अनिवार्य नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के कारण छत्तीसगढ़ में जमानती अपराधों में भी अब जमानत नहीं मिल रही है। पुलिस भी अपराधियों को सीधे जेल भेज रही है। वही न्यायालय भी हाईकोर्ट के आदेश होने के कारण यदि जमानतदार और अपराधी का आधार कार्ड नहीं है। उसकी जमानत न्यायालय स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 15 दिनों में सैकड़ों लोग जेल में बिना जमानत के मामूली अपराधों में बंद है। जेल परिसर और थाने में जिन व्यक्तियों के आधार कार्ड नहीं है। उनके आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था भी नहीं की गई है। जिसके कारण जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है।

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