वीरभद्र से संबंधित धनशोधन मामले में अदालत ने आरोप पत्र दायर करने को कहा

नई दिल्ली,एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से संबंधित धन शोधन के मामले में एक फरवरी तक पूरक आरोप पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। विशेष न्यायाधीश संतोष स्नेही ने मामले में चल रही जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट का संज्ञान लिया और कहा कि पर्याप्त समय पहले ही दिया जा चुका है। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि उसने हाल में कई गवाहों के बयान दर्ज किये और बैंक खाते में लेन-देन की जांच की।सूत्रों के अनुसार ईडी ने 83 वर्षीय सिंह और उनकी 62 वर्षीय पत्नी प्रतिभा सिंह का भी मामले में बयान दर्ज किया है। अदालत ने इससे पहले ईडी को मामले में पूरक आरोप पत्र दायर करने के लिये वक्त दिया था।
ईडी ने इससे पहले जीवन बीमा निगम (एलआईसी) एजेंट आनंद चौहान के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दायर किया था और अदालत से कहा था कि मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच चल रही है। चौहान को प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत नौ जुलाई 2016 को गिरफ्तार किया था। उसे धन शोधन मामले में दो जनवरी को जमानत मिली थी।

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