जबलपुर, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को अंतरिम आदेश के जरिए राजधानी भोपाल के पीपुल्स मेडिकल कॉलेज द्वारा ७ लाख २५ हजार के स्थान पर ८ लाख ९० हजार यानी १ लाख ६० हजार अतिरिक्त फीस वसूली पर रोक लगा दी। इसी के साथ राज्य शासन, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया गया। इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। याचिकाकर्ताओं वैशाली सहित ३३ की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि मध्यप्रदेश विनियामक आयोग ने पीपुल्स की फीस स्ट्रक्चर मनमाने तरीके से सबसे महंगा कर दिया। इससे एमबीबीएस में २०१७ में दाखिला लेने वालों पर आर्थिक बोझ बढ गया है। इसी रवैये के खिलाफ न्यायहित में हाईकोर्ट की शरण लेनी पडी। कोर्ट ने छात्रों की समस्या को ध्यान में रखते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।