नई दिल्ली,वुस्तु एवं सेवा कर यानि जीएसटी परिषद की बैठक में सरकार ने अहम फैसला लिया है। 29 वस्तुओं और 53 सेवाओं के जीएसटी दर में बदलाव किया गया। जीएसटी परिषद की 25 वीं बैठक में हैंडीक्राफ्ट की 29 वस्तुओं को शून्य जीएसटी के स्लैब में रखा है, अब इनपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने पर अभी विचार नहीं हुआ है। जीएसटी की नई दरें 25 जनवरी से लागू करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस परिषद की 25वीं बैठक में रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी चर्चा हुई। जीएसटी काउंसिल की अगली यानी 26 वीं बैठक वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिये होगी, जिसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। बैठक में नंदन नीलेकणी ने प्रजेंटेशन दिया।
अगली बैठक में पेट्रोलियम पर निर्णय संभव
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जो आयटम जीएसटी से बाहर हैं उन पर आज के बैठक में चर्चा नहीं हुई है, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगली बैठक में पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर भी चर्चा की जाएगी। जेटली ने कहा कि इस बैठक में मुख्यमंत्रियों की तरह से कई तरह के सुझाव आए, जिनमें से कुछ को स्वीकार कर लिया गया और कुछ को रिजेक्ट कर दिया।
1 फरवरी से इंटर स्टेट ई-वे
1 फरवरी से इंटर स्टेट ई-वे बिल की व्यवस्था शुरू होगी। 15 राज्यों ने इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल की व्यवस्था भी शुरू करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि रीयल स्टेट को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई।
यह सस्ता होगा
-पुरानी कारें, हीरा सस्ते होंगे
-घरेलू एलपीजी, इसकी टैक्स रेट 18 से घटाकर 5 प्रतिशत किया
-हीरों पर टैक्स को 3 फीसदी से घटाकर 0.25प्रतिशत किया
– पुरानी कारों को 28 से 18प्रतिशत के टैक्स स्लैब में डाला
– पेट्रोलियम क्रूड की माइनिंग, ड्रिलिंग सर्विसेज, प्राकृतिक गैस की माइनिंग, ड्रिलिंग सर्विसेज पर भी टैक्स घटाकर 12 फीसदी किया
– एम्बुलेंस वाहनों पर सेस खत्म कर दिया गया है, यह अभी 15 फीसदी था
– पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन पर टैक्स क्रेडिट के साथ जीएसटी को घटाकर 12 प्रतिशत और टैक्स क्रेडिट के बिना इन प्रोडक्ट्स पर जीएसटी को 5प्रतिशत पर लाया
– उर्वरक ग्रेड फॉस्फोरिक एसिड पर टैक्स घटाकर 12 फीसदी किया
-बायो-डीजल पर टैक्स 18 से घटाकर 12 फीसदी
– मेट्रो, मोनोरेल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी
– डि-ऑयल्ड राइस ब्रान (धान का तेल) पर रेट शून्य कर दिया
यह महंगा किया
– राइस ब्रान पर टैक्स रेट बढ़ाकर 5 फीसदी कर दिया गया है, जिस पर पहले कोई टैक्स नहीं था।
केंद्र और राज्यों में बंटेंगे आईजीएसटी के 35 हजार करोड़
आईजीएसटी कलेक्शन के 35 हजार करोड़ रुपए को केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जायेगा।