UP के आगरा, मेरठ और कानपुर शहरों में भी होगी मेट्रो कनेक्टिविटी,45 हजार करोड़ का आएगा खर्च

लखनऊ,प्रदेश सरकार ने कानपुर, आगरा और मेरठ शहरों में मेट्रो सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। तीनों शहरों में 45 हजार करोड़ का खर्च आयेगा। इसके अलावा सरकार ने राज्य के 24 जिलों में स्थायी लोक अदालतों का गठन करने तथा सभी कत्लखाने (स्लाटर हाउस) शहर की सीमाओं से बाहर करने का भी फैसला किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आषय के निर्णय लिए गए। बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं काबीना मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिपरिषद ने प्रदेष के तीन महानगरों आगरा, कानपुर और मेरठ में भी मेट्रो सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि तीनों ही शहरों में मेट्रो के दो कारिडार होंगे। आगरा मेट्रो की परियोजना लागत 13 हजार करोड रूपये आएगी और यह 30 किलोमीटर लंबाई वाली होगी। इस लागत मूल्य में कर शामिल नहीं हैं। इसी प्रकार कानपुर मेट्रो में 30 किलोमीटर लंबाई के दो कारिडार होंगे। इसकी परियोजना लागत 17 हजार करोड रूपये होगी। उन्होंने बताया कि वहीं मेरठ मेट्रो में 33 किलोमीटर लंबे दो कारिडार होंगे और इसकी परियोजना लागत 13 हजार 800 करोड रूपये होगी। राज्य सरकार पहले ही उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन का गठन कर चुकी है। ऐसे में अब उसे हर शहर के लिए अलग से मेट्रो कारपोरेषन बनाने की आवष्यकता नहीं पड़ेगी।
इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने सूबे के 24 जिलों में स्थायी लोक अदालतों के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत अम्बेडकरनगर, भदोही, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजीपुर, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, अमरोहा, कौशाम्बी, लखीमपुर, हाथरस, महाराजगंज, महोबा, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, औरैया, बागपत, संतकबीरनगर, कासगंज में लोक अदालत स्थापना की जायेगी। वहीं मंत्रिपरिषद ने सभी कत्लखाने शहर की सीमाओं से बाहर ले जाने का निर्णय भी लिया है। इसके तहत अब नगरनिगम, नगर पालिका स्लाटर हाउस नहीं चलाएंगी। नगर निगम, नगरपालिका सिर्फ स्लाटर हाउस को नियंत्रित करेंगे। वहीं अब स्लाटर हाउस के बाहर जानवर नहीं कटेंगे। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय मार्गों के लिए अम्ब्रेला स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट का प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद ने संयुक्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 24 (क) के संशोधन के प्रस्ताव को भी हरी झण्डी दे दी है। इसके तहत अब मॉडल शॉप के अंदर लोग शराब पी सकेंगे।

 

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