पंचायत का फरमान प्रेमी की जूतों से हो पिटाई,80 हजार वसूलो जुर्माना

चंडीगढ़,हरियाणा के मेवात इलाके में एक पंचायत ने एक युवक को पड़ोसी गांव की युवती से प्रेम करने पर पांच जूते मारने की सजा दी है। इस युवक पर 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पंचायत ने युवक को चेतावनी दी है कि यदि वह भविष्य में कभी युवती से मिला तो उस पर 51 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
मेवात के पुन्हाना गांव का रहने वाला युवक पड़ोसी गांव की युवती के साथ घर से भाग गया था। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लड़ाई हुई। लड़की वालों ने लड़के वालों पर दबाव बनाकर प्रेमी जोड़े को वापस बुला लिया। दोनों गांवों के प्रमुख लोगों के साथ मंगलवार को पंचायत हुई, जिसे अजीबो-गरीब फैसला सुनाया गया। फैसला सुनाने से पहले दोनों पक्षों से पंचायत ने 80-80 हजार रुपये जमा करा लिए, ताकि फैसले से कोई मुकर नहीं सके। इसके बाद पंचायत ने फरमान जारी किया कि भरी सभा में प्रेमी युवक के उपर जूते बरसाए जाएं। इसके बाद उनकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली गई। इसके बाद प्रेमी को प्रेमिका से कभी नहीं मिलने की हिदायत दी गई।
बीते दिवस ही देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बालिग लड़का-लड़की को अपनी इच्छा से शादी करने का पूरा अधिकार है। कोई व्यक्ति, खाप पंचायत या समाज इस पर सवाल नहीं उठा सकता है। कोर्ट ने अंतरजातीय विवाह करने वाले प्रेमी जोड़ों को खाप पंचायतों या कुछ लोगों द्वारा उनकी हत्या करने संबंधी घटनाओं को लेकर यह टिप्पणी की है। केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि यदि सरकार प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा के लिए कानून नहीं बना सकती, तो कोर्ट इस मामले में नियम व दिशा-निर्देश तय करेगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने को कहा है।

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