दतिया,जिले के सेंवढ़ा थाना क्षेत्र के मऊदा माता मंदिर के जंगल में करीब तीन साल पहले मुठभेड़ में गए डकैत प्रेमा ढीमर को विशेष न्यायाधीश (डकैती) हितेंद्र द्विवेदी ने 10 साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। फैसला सोमवार को सुनाया गया था। इस चर्चित मामले की पैरवी शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक केएन श्रीवास्तव ने की।
श्रीवास्तव ने बताया कि-27 जून 2014 को चंबल रेंज के आईजी डीसी सागर ने मुखबिर की सूचना के आधार पर मऊदा माता मंदिर के जंगल में कुख्यात डकैत बालकदास ढीमर, दिनेश भदौरिया तथा प्रेमा ढीमर जंगल में घेर लिया था। मुठभेड़ में गैंग का मुखिया बालकदास ढीमर और उसका साथी दिनेश उर्फ भदौरिया मारे गए थे। वहीं सदस्य प्रेमा ढीमर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सेंवढ़ा पुलिस ने मामले को विचारण के लिए विशेष न्यायाधीश डकैती न्यायाधीश हितेंद्र द्विवेदी के न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में आए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए 10 साल के कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। बता दें कि यह प्रकरण चिन्हित सनसनीखेज प्रकरणों की सूची में पंजीबद्ध था।