आयकर चोरी पर दर्ज होगा केस,पकडे जाने पर जेल भेजेगा आयकर विभाग

नई दिल्ली,समय पर आयकर रिटर्न जमा नहीं करने तथा समय पर आयकर जमा नहीं करने वाले करदाताओं पर आयकर विभाग ने कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश आयकर अधिकारियों को दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने सभी आयकर अधिकारियों को निर्देश जारी किया है| आयकर अधिनियम के तहत कोई करदाता जान-बूझकर टैक्स की चोरी करता है। अथवा समय पर टैक्स का भुगतान नहीं करता है। रिटर्न भरने में देरी भरता है। टीडीएस जमा समय पर नहीं करता है। ऐसे मामलों में करदाताओं के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।
विभागीय सूत्रों के अनुसार जनवरी और फरवरी माह में बड़े पैमाने पर डिफाल्टर आयकरदाताओं के ऊपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की कार्यवाही विभागीय स्तर पर शुरू हो गई है। आयकर विभाग बड़ी सख्ती के साथ आयकर वसूल करेगा। आयकर वसूली का लक्ष्य हजारों करोड़ रुपए कम होने से विभागीय स्तर पर सख्ती करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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