वर्धा,छात्रावास की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी चौकीदार को फांसी की सजा सुनाई गई है। वर्धा जिले की आष्टी तहसील के बालिका छात्रावास में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ स्कूल के चौकीदार द्वारा ज्यादती की गई थी। इस मामले में विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू शेंडे ने यह फैसला सुनाया। वर्धा जिले की आष्टी तहसील की छात्रावास की नई इमारत में राजू लांडगे चौकीदार था। 2015 में राजू लांडगे ने छात्रावास की दो नाबालिग बच्चियों के साथ ज्यादती की थी। इन बच्चियों ने घर आने के बाद अपने माता-पिता को पूरी कहानी सुनाई। उसके बाद आष्टी पुलिस थाने में एक बच्ची की दादी ने तो दूसरी बच्ची के पिता ने शिकायत दर्ज कराई। इस मामले की जांच तत्कालीन उप विभागीय पुलिस अधिकारी राजन पाली ने की थी। इस प्रकरण में कुल 21 गवाह थे।शासन की ओर से जिला शासकीय अभिभाषक गिरीश तकवाले, सहायक शासकीय अधिवक्ता विनय घुडे, एड.अमोल कोटंबकर ने पक्ष रखा। पूरे मामले को सुनने के बाद न्यायाधीश अंजू शेंडे ने धारा 376 (ई) के तहत आरोपी राजू लांडगे को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई।