उप्र रियल इस्टेट रेग्यूलेशन एण्ड डेवलपमेन्ट बिल पर अगले दस दिन तक दिए जा सकेंगे सुझाव

लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किये गये उप्र रियल इस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डेवलपमेन्ट) (एग्रीमेन्ट फार सेल/लीज) रूल्स-2017 के संबंध में आम जनता से आपत्तियां एवं सुझाव मांगे गये हैं। यह ड्राफ्ट रूल्स भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 के अन्तर्गत तैयार किये गये हैं।
उप्र रियल इस्टेट रूल्स-2017 का ड्राफ्ट आवास बन्धु की वेबसाइट पर 10 दिनों के लिए उपलब्ध है। प्रारूप के संबंध में इच्छुक व्यक्ति अपनी आपत्तियां एवं सुझाव आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 को भेज सकते हैं। रियल इस्टेट रूल्स को प्रदेश के रियल इस्टेट के क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के साथ ही आवंटियों के हितों को भी ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन रूल्स में आवंटियों तथा बिल्डर्स /प्रमोटर्स के बीच में होने वाले एग्रीमेन्ट में आवंटियों तथा रियल इस्टेट दोनों ही समस्त पहलुओं को ध्यान में रखा गया है, ताकि पूरे प्रदेश में एग्रीमेन्ट के प्रारूप में एकरूपता हो।

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