नई दिल्ली, कॉलेज और स्कूल के छात्र-छात्राओं और कॉर्यालय जाने वाले कर्मचारियों के लिए मेस के खाने पर अब जीएसटी लगेगा। मैस सेवा पर पांस प्रतिशत की दर से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि मैस चाहे शैक्षणिक संस्थान द्वारा संचालित हो या किसी बाहरी ठेकेदार द्वारा, जीएसटी की दर मैस के लिए पांच प्रतिशत ही रहेगी। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने होस्टल मैस द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर लगने वाले जीएसटी को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है।