जबलपुर,मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति आरएस झा एवं न्यायाधिपति श्रीमती नंदिता दुबे की युगलपीठ ने संचालक चिकित्सा शिक्षा को स्पष्ट निर्देश दिया है कि एमबीबीएस कोर्स में मध्यप्रदेश निवासी कोटे से जिन ९४ बाहरी छात्रों को प्रवेश दिया गया है उनकी काउंसिलिंग डिटेल यानि मार्क्स व सीरियल नंबर सिलसिलेवार पेश करें। इसके लिये एक सप्ताह की मोहलत दी गई है। आज जब बाहरी प्रदेश के छात्रों को मध्यप्रदेश का निवासी बताकर एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश दिये जाने वाले मामले में सुनवाई हुई तो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि संचालक की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें तथ्य छिपाये ज्यादा गए हैं और बताये कम गए हैं। प्रांशु अग्रवाल, आदेश जैन एवं अन्य की याचिकाओं में पक्ष रखते हुए अधिवक्ता श्री संघी ने संचालक के रवैये पर प्रश्न चिन्ह लगाया। उभय पक्षों के श्रवणोपरांत युगलपीठ ने संचालक को हिदायत दी कि एक सप्ताह के भीतर सिलसिलेवार तमाम जानकारियां कोर्ट के समक्ष पेश की जाएं।