रांची, विशेष सीबीआई अदालत से चारा घोटाले में 3.5 साल की सजा पाए राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू यादव झारखंड हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी देंगे। लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा है कि शुक्रवार या फिर आने वाले सोमवार को वह कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के सूत्रों के अनुसार लालू यादव समेत चारा घोटाले में 16 आरोपियों पर सीबीआई कोर्ट के फैसले की कॉपी उनको शनिवार को सौंपी गई है। यह सवाल पूछे जाने पर कि क्या आरजेडी अध्यक्ष अपनी बहन की मृत्यु के चलते अदालत में पेरोल की याचिका लगाएंगे। कुमार ने बताया कि इस बात पर विचार नहीं किया गया है। लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 जनवरी को चारा घोटाले से जुडे़ एक मामले में 3.5 साल की सज़ा सुनाई थी। सीबीआई अदालत ने लालू को 1990-94 के दौरान देवघर जिला राजकोष से फर्जी रूप से करीब 85 लाख रुपये निकालने का दोषी करार दिया था। इस दौरान वह बिहार के मुख्यमंत्री थे। कोर्ट ने 23 दिसंबर को लालू यादव को इस मामले में दोषी पाया था।