भोपाल जेल में बंद पैसेंजर विस्फोट के चारों आरोपियों पर देशद्रोह का केस

कानपुर,पिछले वर्ष सात मार्च को भोपाल-उज्जैन पैसेंजर में जबड़ी रेलवे स्टेशन के पास हुए विस्फोट के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। इनमें तीन आरोपी कानपुर और एक कन्नौज का था। इन पर आतंकी हमले की साजिश रचने का भी मुकदमा चलेगा। गुरुवार को एनआईए के विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित की कोर्ट ने इस मामले के चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए। आरोपियों में कानपुर का गौस मोहम्मद खान (56), मोहम्मद दानिश (27), आतिफ मुजफ्फर (22) एवं कन्नौज निवासी सैयद मीर हुसैन (18) शामिल हैं। इसी मामले के कानपुर के ही एक आरोपी सैफुल्ला की लखनऊ एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। पूरे ऑपरेशन में गौस खान मास्टर माइंड की भूमिका में रहा था। कोर्ट ने कहा, इन चारों अभियुक्तों ने सैफुल्ला संग मिलकर विध्वंसक कार्य किया, जो देश की संप्रभुता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा व संरक्षा को खतरा पहुंचाने वाला था। वर्तमान में चार आरोपियों में से तीन दानिश, आतिफ और गौस खान भोपाल केंद्रीय जेल में बंद हैं। इन तीनों को एमपी पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटों बाद उसी दिन तब दबोचा था, जब वे एक बस से भाग रहे थे। वहीं, चौथे आरोपी गौस खान को इनके द्वारा दी गई जानकारी पर कानपुर के जाजमऊ में कई दिनों तक छापेमारी के बाद दबोचा गया था। तीनों को लखनऊ से भोपाल जेल में शिफ्ट किया गया था। सात मार्च 2017 को शाजापुर के पास जबड़ी रेलवे स्टेशन पर भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में बम विस्फोट में नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 14 मार्च को केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी थी। एनआईए ने आरोपियों के खिलाफ आठ अगस्त को कोर्ट में चालान पेश किया था।

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