रांची, चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 3.5 साल की सजा सुनाई गई, अदालत ने उन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है इसके पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने कल सुनवाई पूरी कर ली थी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने आज शाम चार बजे के बाद सजा सुनाई इसके पहले लंच से पहले सभी दोषियों पर सजा को लेकर बहस पूरी हो गई थी। गौरतलब है देवघर कोषागार से नवासी लाख रुपये से अधिक की अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले तेईस दिसंबर को लालू प्रसाद यादव तथा पंद्रह अन्य अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। सुनवाई के दौरान कल लालू प्रसाद के वकील ने न्यायाधीश से उनके बीमार और बूढे होने का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की अपील की।सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले 64ए/96 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लालू यादव, पूर्व सांसद आर. के. राणा, पूर्व विकास आयुक्त फूलचंद सिंह, पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी महेश प्रसाद और पूर्व ट्रेजरी अधिकारी सुबीर भट्टाचार्य समेत अन्य दोषियों की सजा के बिन्दुओं पर सुनवाई की गई, सभी 16 अभियुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई गई। सीबीआई के अधिवक्ता ने लालू के वकील की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि लालू प्रसाद पर गंभीर आरोप है, इसलिए उन्हें अधिक से अधिक सजा सुनायी जानी चाहिए। इससे पहले लालू प्रसाद की ओर से विशेष अदालत में मेडिकल सर्टीफिकेट देकर भी कम सजा की मांग की गयी थी। इधर,लालू को अब क्योंकि अदालत ने तीन साल से ज्यादा की सजा सुनाई है,लिहाजा उन्हें बेल के लिए अब हाईकोर्ट जाना होगा।