नई दिल्ली, कानून मंत्रालय ने परिवहन मंत्रालय को कहा है कि नए आवेदनों को बिना आधार कार्ड के विभाग जारी कर सकता है। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। आप चाहें तो आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर ना चाहे को अन्य दस्तावेजों के साथ अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। साथ ही मंत्रालय ने परिवहन मंत्रालय को नया एप्लीकेशन फार्म जारी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में बॉयोमीट्रिक पहचान संख्या को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्रालय ने कहा कि आधार कार्ड सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला पहचान पत्र है लेकिन नए लाइसेंसों के साथ इसे जोड़ना स्वैच्छिक होगा।
आपको बता दें कि 14 दिसंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने आधार को अन्य सेवाओं के साथ जोड़ने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च कर दी थी। आधार के उपयोग की समीक्षा के लिए 15 दिसंबर को कैबिनेट सचिवालय में हुई एक बैठक में कानून मंत्रालय ने अपना पक्ष रखा था। इसमें कहा गया था कि, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए उम्र और पते के प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आधार का उपयोग कानूनी मामलों के विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। क्योंकि यह केवल एक पहचान दस्तावेज है।