मार्च 2019 तक हर घर को बिजली देगी योगी सरकार

लखनऊ,राज्य विधानसभा में शुक्रवार को बिजली विभाग से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। इस दौरान सरकार की ओर से जहां कई सवालों का गोलमोल उत्तर भी दिया गया। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दावे के साथ कहा कि सूबे के एक करोड़ 57 लाख घरों में बिजली नहीं है। लेकिन सरकार सौभाग्य योजना के जरिए मार्च 2019 में सभी घरों तक बिजली पहुंचा देगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 479 उपकेन्द्र बनाने का लक्ष्य भी अगस्त 2018 तक पूरा कर लिया जायेगा।
विधानसभा में प्रष्नकाल के दौरान ऊर्जा विभाग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सपा के नितिन अग्रवाल, सुभाष पासी, बसपा के उमाषंकर सिंह मोहम्मद असलम रायनी, सुखदेव राजभर, कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू ने सरकार से जवाब तलब किया। सरकार की ओर से उत्तर देते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में घोषित विद्युत आपूर्ति रोस्‍टर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घण्‍टे, तहसील मुख्‍यालयों को 20 घण्‍टे, बुन्‍देलखण्‍ड क्षेत्र के ग्रामीण-तहसील मुख्‍यालय को 20 घण्‍टे, जनपद मुख्‍यालय, मण्‍डल मुख्‍यालय एवं महानगरों को 24 घण्‍टे एवं ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र को 24 घण्‍टे विद्युत आपूर्ति की व्‍यवस्‍था की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ‘पावर फार आल’ योजना लागू की जा रही है। माह अक्‍टूबर 2018 से ऐसे क्षेत्रों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति देने की योजना है जहॉ लाइन हानियां मानक के अनुसार घट जाती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश के प्रत्‍येक गरीब परिवार को निरूशुल्‍क विद्युत संयोजन निर्गत करने हेतु सौभाग्‍य योजना प्रारम्‍भ की गयी है। ‍यह योजना 11 अक्‍टूबर, 2017 से प्रारम्‍भ हो गयी है एवं इसे मार्च, 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्‍य रखा गया है।
वहीं ट्रांसफार्मरों के सन्दर्भ में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने हेतु शहरी क्षेत्र में 24 घण्टे व ग्रामीण क्षेत्र में 48 घण्टे में बदलने की नीति है तथा जले ट्रांसफार्मर का प्रतिस्थापन विभाग द्वारा अपने खर्चे पर निःशुल्क किये जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि जले हुए ट्रांसफार्मर के ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था विभागीय खर्चे पर की जा रही है। यह व्यवस्था 01 मई 2017 से प्रभावी है। जले हुए ट्रांसफार्मर के स्थान पर मरम्मतशुदा, नया ट्रांसफार्मर बदलने में सामान्यतः निर्धारित समय के अनुरूप, शहरी क्षेत्र में 24 घण्टे में एवं ग्रामीण क्षेत्र में 48 घण्टे में प्रतिस्थापन किया जा रहा है। मरम्मतशुदा ट्रांसफार्मर की गारण्टी अवधि 12 माह है। उन्होंने बताया कि गारण्टी के मुताबिक ट्रांसफार्मर न चलने पर सम्बंधित मरम्मतकर्ता जिम्मेदार है जिसके द्वारा गारन्टी अवधि में क्षतिग्रस्त हुए ट्रांसफार्मर की निःशुल्क मरम्मत कराये जाने का प्रावधान है।

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