कमलनाथ पर बन्दूक तानने वाले पर धारा 308 का मामला

छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा सांसद व कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ पर बंदूक तानने वाले आरोपी आरक्षक पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। रत्नेश पवार के खिलाफ आईपीसी की धारा 308 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शुक्रवार को ही एसपी ने उसे निलंबित कर दिया था। वहीं आरक्षक रत्नेश पवार मेनिया (उन्माद) का मरीज है। वह कभी भी उन्माद में आकर गोली चला सकता था। 2013 में भी इसी बीमारी के चलते उसका इलाज हो चुका है। आरक्षक की घर की तलाशी मे नागपुर और बेंगलुरू में इलाज कराने के कागजात मिले हैं। आरक्षक नींद न आने और चिड़चिड़ेपन से पीडि़त था। एक तरफ प्रदेश भर में कमलनाथ की सुरक्षा में हुई चूक के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और कठोर कार्रवाई और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि मेनिया के शिकार युवक को एयरपोर्ट सिक्योरिटी में कैसे तैनात कर दिया गया।
– इस धारा में तीन साल तक की सजा का प्रावधान
-आरक्षक की मां ने कहा, बेटे को फंसाया जा रहा है
-छिंदवाड़ा एसपी ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया

 

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