जोधपुर,लहसुन सब्जी है या मसाला इस विवाद का फैसला राजस्थान हाईकोर्ट में समयाभाव के चलते नहीं हो पाया है। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को होनी थी, लेकिन किसी कार्यक्रम की वजह से अदालती कार्रवाई पूरे समय नहीं चल सकी जिससे इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। जोधपुर के आलू प्याज लहसुन विक्रेता संघ ने इस बारे में एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की थी।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सरकार ने लहसुन को सब्जी और मसाला दोनों श्रेणी में रखा हुआ है। सब्जी के रूप में लहसुन के बिकने पर जीएसटी नहीं लगता और मसाले के रूप में बेचा जाए तो जीएसटी लगता है। ऐस में भ्रम की स्थिति रहती है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि सरकार स्पष्ट करे कि टैक्स के लिहाज से लहसुन सब्जी है या मसाला। सरकार की ओर से इस मामले में जवाब पेश किया जाना था, लेकिन कोर्ट में कोई कार्यक्रम होने के कारण इसकी सुनवाई आज नहीं हो पाई।