इंदौर,53 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सुधांशु महाराज को इंदौर हाईकोर्ट ने बडा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने दायर याचिका में बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को कोर्ट ने सुधांशु महाराज के बिना अनुमति विदेश जाने पर रोक लगा दी है। इसके पहले सुधांशु महाराज कोर्ट में कह चुके हैं कि जब तक यह फैसला नहीं हो जाता, तब तक वे विदेश यात्राएं नहीं करेंगे।
शाजापुर के मानसिंघा चैरिटीज ट्रस्ट की शिकायत पर सुधांशु महाराज के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। इसकी सुनवाई शाजापुर जिला कोर्ट में चल रही है। आरोप है कि महाराज ने मानसिंघा को धोखा देते हुए 53 लाख रुपए अपने संस्थान जनजागृति मिशन के खाते में जमा करवा लिए। इस रकम पर मानसिंघा ट्रस्ट को आयकर की छूट मिलेगी। संस्थान के पास इस संबंध में आयकर विभाग से जारी सर्टिफिकेट है। आश्वासन पर भरोसा कर मानसिंघा ने संस्थान में रकम जमा कर दी। इसके बावजूद जब छूट नहीं मिली, तो मानसिंघा ने जानकारी निकलवाई। खुलासा हुआ कि आयकर विभाग ने सुधांशु महाराज के संस्थान को ऐसा कोई सर्टिफिकेट जारी ही नहीं किया। पुलिस ने इस मामले में महाराज और संस्थान के सेक्रेटरी देवराज कटारिया पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।
कोर्ट ने सुधांशु महाराज को इस शर्त पर जमानत दी थी कि वे कोर्ट की जानकारी के बगैर विदेश की यात्रा नहीं करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने बगैर जानकारी दिए विदेश यात्राएं की। इस पर मानसिंघा चैरिटीज ट्रस्ट ने एडवोकेट विजय आसुदानी के माध्यम से हाई कोर्ट में जमानत निरस्त करने के लिए याचिका दायर की। शुक्रवार को याचिका पर अंतिम बहस पूरी हो गई थी। अब सुधांशु महाराज बिना अनुमति के विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे।