इस्लामाबाद,पनामा दस्तावेजों में नाम आने के बाद पद के लिहाज से अयोग्य ठहराये गए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भ्रष्टाचार-विरोधी अदालत राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) में पेश हुए। एनएबी ने शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए हैं। अदालती कार्रवाई के बाद उन्होंने कहा कि देश की अदालतों में ‘दोहरे मानक’ अपनाए जा रहे हैं। ब्यूरो ने इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत में शरीफ व उनके परिवार के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए हैं। इनकी सुनवाई बुधावर को शुरू हुई और इस दौरान शरीफ के साथ उनकी बेटी मरियम नवाज व दामाद सेवानिवृत्त कैप्टन मुहम्मद सफदर मौजूद थे। पिछले सप्ताह अदालत ने 27 नवंबर तक व्यक्तिगत पेशी में छूट देने संबंधी शरीफ की अर्जी स्वीकार कर ली थी, लेकिन अपनी योजना में बदलाव के चलते शरीफ आज स्वयं अदालत में पेश हुए। अभियोजन पक्ष के दो गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद शरीफ परिवार के सदस्य अदालत से चले गए।
सुनवाई शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत में शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान, जहांगीर तरीन, अलीम खान के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले भी अब सार्वजनिक हैं। उन्होंने कहा, ‘हमारे मामलों में तो फैसले बहुत जल्दी हो गए। पता नहीं उनके मामलों में कितना समय लगेगा।’ उन्होंने दावा किया कि उनके व दूसरों के मामलों को निपटाते समय अदालतों के दोहरे मानक होते हैं। उन्होंने कहा कि खेल के नियम समान होने चाहिए। शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज और दामाद सेवानिवृत्त कैप्टन मुहम्मद सफदर के साथ अदालत पहुंचे। अदालत में भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश मुहम्मद बशीर कर रहे हैं।
इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए हैं। अदालत ने आठ नवंबर को शरीफ की इन तीनों मामलों को एक में मिलाने की याचिका को रद्द कर दिया था। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दलील दी थी कि तीनों मामले आय से अधिक संपत्ति के आरोपों वाले हैं और इनमें अधिकतर गवाह भी समान ही हैं, इसलिए इसे एक ही संदर्भ में लिया जाना चाहिए। पिछले सप्ताह पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार ने शरीफ की इन मामलों को एक में मिलाने की अपील को खारिज कर दिया था। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने यह मामले पनामा दस्तावेज घोटाले के संबंध में दर्ज किए हैं।
शरीफ को तीनों मामलों में अभियुक्त बनाया गया है। जबकि उनकी बेटी मरियम और उसके पति सफदर को पिछले महीने सिर्फ एक मामले में अभियुक्त बनाया गया है। शरीफ के बेटे हसन और हुसैन भी तीनों मामलों में सह-आरोपी हैं, लेकिन कई बार समन किए जाने के बावजूद वह अदालत में पेश नहीं हुए हैं। इसे देखते हुए अदालत ने उनके मामलों को अलग कर दिया और उन्हें भगोड़ा घोषित करार देने की कार्रवाई शुरू की है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने 28 जुलाई को उनकी अघोषित आय के लिए प्रधानमंत्री पद के अयोग्य घोषित किया था। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो को उनके और उनके बच्चों के खिलाफ जवाबदेही अदालत में मामला दायर करने और सुनवाई अदालत को छह माह में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए थे।