इंदौर, धार से भाजपा विधायक नीना वर्मा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया गया है। सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने यह चुनाव शून्य घोषित किया। ये दूसरी बार है जब भाजपा की महिला नेता की विधायकी शून्य घोषित हुई। हाईकोर्ट ने सुरिश्चंद्र भंडारी की दायर याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायाधीश आलोक वर्मा ने यह फैसला दिया। न्यायाधीश वर्मा सात दिन बाद रिटायर हो रहे है। ठीक उसने पहले उन्होंने यह अहम फैसला सुनाया है। सुरिश्चंद्र भंडारी ने नीना वर्मा का चुनाव रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाए थे कि नीना वर्मा ने नामांकन फॉर्म में कई जानकारियां या तो अधूरी दी थी या बिल्कुल नहीं दी थी। इसे आधार बनाते हुए उनका चुनाव निरस्त करने की बात कही गई थी।
पहले भी शून्य हुई थी विधायकी
ये दूसरा मौका है जब नीना वर्मा की विधायकी शून्य घोषित की गई है। पांच साल पहले 2012 में भी कोर्ट ने नीना वर्मा का चुनाव शून्य घोषित किया था। उस वक्त उनके खिलाफ चुनाव लडऩे वाले कांग्रेस उम्मीदवार बालमुकुंद गौतम की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया था।