गुरूग्राम में हुई छात्र प्रद्युम्न की हत्या की जांच कर रही सीबीआई रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिकों को जल्द हिरासत में ले सकती है। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई में जांच एजेंसी ने रेयान के मालिकों की अग्रिम जमानत का विरोध किया। प्रद्युम्न हत्याकांड को लेकर हाईकोर्ट में पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उसकी जांच महत्वपूर्ण चरण में है, जहां पिंटो परिवार को हिरासत में लेने की जरूरत पड़ सकती है। पिंटो परिवार के वकील ने सीबीआई की दलील का विरोध करते हुए कहा कि जांच एंजेसी ने अभी तक उनसे कोई पूछताछ नहीं की है और वे इसमें सहायता के लिए तैयार हैं। इसका विरोध करते हुए प्रद्युम्न के पिता के वकील ने कहा कि पिंटो परिवार को इस मामले में क्लीनचिट नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सीबीआई को निर्देश दिया कि वो मामले की स्टेटस रिपोर्ट और केस डायरी मंगलवार को अदालत में प्रस्तुत करें। पहले इस याचिका पर पांच दिसंबर को सुनवाई होनी थी। लेकिन प्रद्युम्न के पिता ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों के भीतर मामले का निपटारा करने का आदेश दिया था। वहीं दूसरी ओर प्रद्युम्न हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद आरोपी बस कंडक्टर अशोक की शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने उसे फिर से 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस ने कंडक्टर को इस मामले में आरोपी बनाया है। प्रद्युम्न हत्याकांड में गिरफ्तारी से बचने के लिए रेयान ग्रुप के सीईओ रेयान पिंटो, उसके पिता संस्थापक अध्यक्ष अगस्टाइन एफ पिंटो और मां प्रबंध निदेशक ग्रेसी पिंटो ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से पांच दिसंबर तक अंतरिम जमानत ले ली थी।