गुरुग्राम, सीबीआई की पड़ताल में प्रद्युम्न हत्याकांड का आरोपी बस कंडक्टर नहीं बल्कि उसी के स्कूल की कक्षा 11 का छात्र है,जिसने पीटीएम और एग्जाम को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया.सीबीआई ने आज उसे तीन दिन की रिमांड पर लिया है. इधर,केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी का कहना है कि प्रद्युम्न हत्याकांड का आरोपी अगर 16 साल का है तो उस पर बालिग वाले कानून लागू होंगे। ज्ञात रहे कि गुड़गांव के रायन इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रद्युम्न हत्याकांड में गुड़गांव पुलिस की पूरी जांच थ्योरी खारिज हो चुकी है। जिस बस कंडक्टर अशोक को गुड़गांव पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाया, उसे भी सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई का यह भी कहना है कि हत्या के पीछे यौन शोषण जैसी कोई वजह नहीं है। सूत्रों की मानें तो आरोपी छात्र पढ़ने में कमजोर था और साल भर से उसकी काउंसिलिंग चल रही थी। उसने वारदात से एक दिन पहले कथित तौर पर अपने साथियों से कहा था कि देखना कल स्कूल में छुट्टी होगी। हालांकि आरोपी छात्र के पिता अपने बच्चे को बेकसूर बता रहे हैं।
सीबीआई का दावा है कि छात्र ने पीटीएम और एग्जाम टालने के लिए ये हत्या की। सीबीआई का कहना है कि उसके पास सीसीटीवी फुटेज और फोरेंसिक जांच से पुख्ता सबूत हासिल हुए। प्रद्युम्न के परिवार के वकील ने कहा है कि आरोपी का ट्रायल बालिग के तौर पर हो और जो भी दोषी हो उसे फांसी की सजा दी जाए।