लखनऊ, सरकार ने पेराई सत्र 2017-18 के लिए गन्ने का राज्य परामर्षित मूल्य तय कर दिया है। योगी सरकार ने गन्ने की अगैती प्रजाति का मूल्य 325 रुपए प्रति कुन्तल, सामान्य का 315 तथा अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य 310 रुपए निर्धारित किया है। इसके अलावा वाह्य क्रयकेन्द्रों से गन्ने को मिल गेट तक ढोने में खर्च होने वाली ढुलाई कटौती की दर, 42 पैसे प्रति कुन्तल प्रति किमी अधिकतम 8.35 रुपये प्रति कुन्तल इस प्रतिबन्ध के साथ निर्धारित की है। ढुलाई से छूट की अनुमति केवल उन चीनी मिलों के लिए होगी जो समय से गन्ना मूल्य भुगतान करते है। इस आषय का निर्णय मंगलवार को यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। यह भी निर्णय हुआ है कि गन्ना कृषकों, सहकारी गन्ना विकास समितियों के हितों के दृष्टिगत पेराई सत्र 2017-18 के लिए गन्ना समितियों, परिषदों को देय विकास कमीशन की दर 5.10 रुपए प्रति कुन्तल निर्धारित करने के लिए नियमावली में संषोधन किया है।