हत्या के आरोपी को उम्र कैद , दुष्कर्मी को सात साल का कारावास

दतिया, भांडेर थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या करने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हितेंद्र द्विवेदी ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक केएन श्रीवास्तव ने बताया कि नौ दिसंबर २०१० को आरोपी बृजभूषण उर्फ पटेल पुत्र पंचम कुर्मी निवासी खिरिया नाई अपने साथी कालीचरण, माता प्रसाद, सरन सिंह एवं मृतक मुकेश पुत्र फूलचंद्र पालीवाल के साथ एक बाड़े में बैठकर ताश खेल रहे थे। खेल के दौरान आरोपीगण एवं मृतक के मध्य विवाद हो गया जिसको लेकर आरोपी बृजभूषण ने सह आरोपियों के साथ मिलकर मुकेश की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसकी रिपोर्ट थाना भांडेर में की गई थी। न्यायाधीश श्री द्विवेदी ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी बृजभूषण को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
दुष्कर्मी को मिला सात साल का कारावास
एक दिसंबर २०१५ को शाम करीब सात बजे आरोपी वीरू उर्फ वीरेंद्र पुत्र हरविलास जाटव निवासी सपा पहाड़ पीड़िता के घरवालों से को पीड़िता लड़का दिखाने की कहकर घर से ले गया था। उसके साथ पीड़िता के पिता को भी ले गया था। आरोपी वीरू ने रेलवे पावर हाउस पुल के नीचे पहुंचकर पीड़िता के पिता से नाश्ता लाने के लिए कहा और पीड़िता के पिता के जाने के बाद आरोपी ने पीड़िता से बलात्कार किया। न्यायाधीश हितेंद्र द्विवेदी ने आरोपी को दोषी पाते हुए सात साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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