सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में है लोकायुक्त

लखनऊ, उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा है कि लोकायुक्त एजेंसी ‘सूचना के अधिकार अधिनियम 2005’ के दायरे में आती है। पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार ने तीन अगस्त 2012 को एक अधिसूचना जारी कर लोकायुक्त एजेंसी को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया था। न्यायालय ने सरकार के इस कृत्य को अवैध एवं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जारी की गई अधिसूचना बताते हुए इसे रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि समय आ गया है कि सरकार गलत तरीके से कमायी गयी सम्पत्ति को जब्त करने का प्रावधान बनाकर उसे सख्ती से लागू करे।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार द्वितीय की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की ओर से दायर याचिका को मंजूर करते हुए पारित किया। याची ने तीन अगस्त 2012 की उक्त अधिसूचना को चुनौती देते हुए कहा था कि राज्य सरकार का आदेश अवैध एवं मनमाना है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि आरटीआई अधिनियम की धारा 24 के तहत लोकायुक्त एजेंसी खुफिया या सुरक्षा संगठन की परिभाषा के दायरे में नहीं आती, लिहाजा सरकार उसे आरटीआई के दायरे से बाहर नहीं कर सकती है।
उन्होंने कहा कि लोकायुक्त के समक्ष नौकरशाह एवं बड़े बड़े अधिकारियों के भ्रष्टाचार के मामले भी जांच के लिए आते है और जांच की प्रगति या अन्य कार्रवाई की सूचना अगर आम जनता को मिले तो हर्ज क्या है? दूसरी ओर सरकारी वकीलों ने याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए दलील दी कि सरकार की अधिसूचना उचित एवं कानून सम्मत है।

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