मुंबई,अवैध फेरीवालों पर सख्ती दिखाते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने रेलवे स्टेशन के 150 मीटर के दायरे में और पैदल पार पथ ब्रिज और रेलवे ओवरब्रिज जैसे निर्दिष्ट स्थानों पर फेरी लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने शहर के फेरीवालों द्वारा दायर याचिकाओं में दिए गए तर्कों को नकार दिया, जिसमें कहा गया है कि फुटपाथ बिक्री के नियमन और आजीविका का संरक्षण अधिनियम के मुताबिक, नगरपालिका के अधिकारी उन्हें बेदखल नहीं कर सकते। याचिकाओं में दावा किया गया है कि अधिनियम के प्रभावी होने के बाद उन्हें कहीं भी दुकान लगाने की अनुमति मिल गई है और नगर निकाय उन्हें हटा नहीं सकते। हालांकि अदालत का कहना है कि अगर इन तर्कों को स्वीकार किया गया तो वह सारे शहर में अव्यवस्था पैदा कर देंगे।
हाईकोर्ट का आदेश स्टेशन परिसर,ओवरब्रिज पर नहीं लगा सकेंगे फेरी
